टिहरी गढ़वालनरेंद्र नगरप्रशासन

मुनि की रेती में तपोवन क्षेत्र में अवैध रूप से शराब पिलाने वाले होटल संचालकों (होटल अनप्लैंड) के विरुद्ध कार्यवाही, 01अभियुक्त गिरफ्तार किया पुलिस ने।

तपोवन स्थित होटल अनप्लैंड के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा समय-समय पर पुलिस विभाग को सूचित भी किया जा चुका है।

थाना मुनि की रेती जनपद टिहरी गढ़वाल दिनांक01.02.2024 में मुनि की रेती में तपोवन क्षेत्र में अवैध रूप से शराब पिलाने वाले होटल संचालकों (होटल अनप्लैंड) के विरुद्ध कार्यवाही, 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 31-01-24 को मुनि की रेती पुलिस द्वारा ,*श्री नवनीत सिंह भुल्लर ,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल* द्वारा जनपद में संदिग्घ व्यक्तियों, शराब की तस्करी करने वाले, अवैध रूप से शराब पिलाने वाले रेस्टोरेंट/ढाबा मालिकों व कैम्प संचालकों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत *श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदया,नरेन्द्र नगर* के निर्देशन में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक मुनि की रेती द्वारा तपोवन क्षेत्र में दिनांक 31.01.24 को सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक, मुनि की रेती के नेतृत्व में थाना मुनि की रेती पुलिस द्वारा तपोवन क्षेत्र में होटल/रेस्टोरेंट को चेक किया गया। *तपोवन क्षेत्र में होटलों में लगातार शराब पिलाने की शिकायतों के क्रम में Hotel unplan के संबंध में पूर्व में भी कई बार शिकायत प्राप्त हो चुकी थी जिसमें चेकिंग करने के उपरांत कोई शराब बरामद नहीं हुई । लगातार मिल रही शिकायतों पर रेकी हेतु सादे वस्त्रों में 03 टीमों का गठन किया गया। कई बार रेकी करने के उपरांत पाया गया कि उक्त होटल संचालक द्वारा शराब की बोतलों के स्थान पर शराब को कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में भरकर उन्हें अपने ग्राहकों को परोसा जा रहा था।* होटल में *होटल मैनेजर मिहुल पुत्र विशाल निवासी KW सृष्टि एफ टॉवर राज नगर एक्सटेंशन थाना सिंघानी, गाजियाबाद हाल निवासी होटल अनप्लैंड लक्ष्मण झूला रोड तपोवन मुनि की रेती (उम्र 24 वर्ष)* द्वारा होटल अनप्लेंड में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी व परोसी जा रही थी। *होटल संचालक होटल में ग्राहकों की डिमांड होने पर वॉकी- टॉकी के माध्यम से होटल के गोदाम से शराब की डिलीवरी ग्राहकों की टेबल तक करते हैं।* उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर शराब पिलाने का लाइसेंस न होने के कारण अभियुक्त गणों के विरुद्ध मु0अ0 सं0:-15/ 2024 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त नियमों का उल्लंघन करने के कारण अन्य होटल/रेस्टोरेंट संचालकों के विरुद्ध 83 व 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। उक्त चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। सभी होटल/रेस्टोरेंट व ढाबा संचालकों से अपील की गई है कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब न परोसी जाए।

*पंजीकृत अभियोग* 

मु0अ0 सं0:-15/ 2024धारा 60/68 आबकारी अधिनियम।

 *नाम पता अभियुक्त* 

 मिहुल पुत्र विशाल निवासी KW सृष्टि एफ टॉवर राज नगर एक्सटेंशन थाना सिंघानी, गाजियाबाद हाल निवासी होटल अनप्लैंड लक्ष्मण झूला रोड तपोवन मुनि की रेती (उम्र 24 वर्ष)

 

 *पुलिस टीम का विवरण-:* 

1- प्रभारी निरीक्षक थाना मुनि की रेती श्री रितेश साह। 

2-व0उ0नि0श्री योगेश चंद्र पाण्डेय।

3- उ0नि0श्री प्रदीप रावत चौकी प्रभारी तपोवन।

4- उ0नि0 जितेंद्र कुमार, थाना मुनि की रेती

5-हे0का0शेर सिंह

6- का0 अरविंद 

7- का0 देवराज

8-का0 पंकज

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